Haryana Pitritva Labh Yojana 2024: हरियाणा पितृत्व लाभ योजना , इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने यह तय किया है की वे उन श्रमिको को 21,000 रुपए देके उनकी आर्थिक सहायता करेगी जो अपने परिवार की देखभाल करने में असमर्थ है । यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े । हम आपको बताएंगे इस योजना की पूरी जानकारी , लाभ , उद्देश्य , पात्रता , और आवेदन प्रक्रिया ताकि आप भी घर बैठे इस योजना का लाभ उठा सके
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना (Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 )
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की है । यह योजना उन श्रमिको के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी पत्नी तथा आगामी संतान की देखभाल करने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने यह तय किया की ऐसे श्रमिको को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी । यह वित्तीय सहायता बच्चे के जन्म के समय प्रदान की जाएगी ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके। इस योजना के माध्यम से शिशु मृत्यु दर में भी कमी आने की संभावना है।
योजना का नाम | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
वित्तीय सहायता राशि | 21,000 रुपए |
राज्य | हरियाणा |
अधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना जो की हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की वे सभी श्रमिक जो की आर्थिक रूप से कमजोर है उन श्रमिको को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपनी पत्नी तथा आगामी संतान की देखभाल कर सके ।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ
- सरकार द्वारा मिलेगा श्रमिको को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता।
- अब आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक अपनी पत्नी और आगामी बच्चे का देखभाल कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत शिशु मृत्यु दर में भी कमी आयेगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिनके पास वैध श्रमिक कार्ड है।
- यदि आवेदक पहले से किसी समान प्रकार की सरकारी सहायता योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- अगर जन्म के समय शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामले में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- श्रमिक परिवार को अधिकतम दो बच्चों के लिए योजना का लाभ मिलेगा, हालांकि, अगर बच्चे बेटियां हैं, तो तीन बेटियों तक लाभ मिल सकता है।
- आवेदन के समय नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत 21,000 रुपए की सहायता किस प्रकार मिलेगी
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को नवजात शिशु और माता के उचित खानपान और देखभाल के लिए 21,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।यह राशि कुछ इस प्रकार प्रदान की जाती है :-
- पहली किस्त :- नवजात शिशु की देखरेख एवं पौष्टिक आहार के लिए सरकार द्वारा 15000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
- दूसरी किस्त :- बच्चे के जन्म के बाद उचित खानपान और पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- वेबसाइट के होम पेज पर ‘New User? Register here’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ ध्यानपूर्वक भरें।
- फॉर्म भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
- वेरिफिकेशन के बाद होम पेज पर वापस जाएँ और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
- ‘Apply for Service’ के विकल्प पर क्लिक करें और ‘View All Available Services’ पर जाएँ।
- सभी उपलब्ध योजनाओं की सूची से ‘Haryana Paternity Benefit Scheme’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- योजना के आवेदन फॉर्म में आवश्यक सभी जानकारियाँ भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारियाँ ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करे।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?
- सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- होम पेज पर ‘Track Application/Appeal’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपनी आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करें।
- उसके बाद ‘Check Status’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की संबंधित जानकारी प्रदर्शित हो जायेगी।
FAQ’s
Q. 1 इस योजना के लिए कोन लोग पत्र होंगे ?
उत्तर हरियाणा राज्य के निवासी।
Q. 2 हरियाणा पितृत्त्वा लाभ योजना किया है ?
उत्तर हरियाणा पितृत्व लाभ योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की है । इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने यह तय किया की ऐसे श्रमिको को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी ।
Q. 3 इस योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी ?
उत्तर 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता ।
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