Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana 2026: ₹10 लाख तक ब्याज मुक्त लोन, पात्रता, आवेदन और पूरी जानकारी

अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार की Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana (MYSY) आपके लिए महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में पात्र युवाओं को व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹5 लाख और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक के ऋण की सुविधा दी गई है। योजना के तहत सरकार ब्याज पर 100% सब्सिडी देती है, यानी पात्रता और शर्तें पूरी होने पर लाभार्थी के लिए ऋण ब्याज मुक्त हो जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल वर्तमान में उपलब्ध है और राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म सीधे भरा जा सकता है। आधिकारिक फॉर्म में आवेदन की सात चरणों वाली प्रक्रिया, ऋण राशि की सीमा और आवश्यक दस्तावेज भी दिए गए हैं।

Table of Contents

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana 2026 क्या है?

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने, नए उद्यम स्थापित करने तथा मौजूदा उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। राजस्थान के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार यह योजना 15 जनवरी 2026 से जारी की गई और इसका लक्ष्य 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करना है।

योजना में केवल व्यक्तिगत युवा ही नहीं, बल्कि आधिकारिक आवेदन प्रणाली में HUF, साझेदारी फर्म, LLP, सोसायटी, कंपनी और स्वयं सहायता समूह (SHG) जैसे संस्थागत आवेदकों का विकल्प भी उपलब्ध है।

एक नजर में Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana

जानकारीविवरण
योजना का नामMukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana (MYSY)
राज्यराजस्थान
संबंधित विभागउद्योग एवं वाणिज्य विभाग
लक्षित आयु18 से 45 वर्ष
मुख्य उद्देश्यस्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना
अधिकतम ऋण₹10 लाख तक
विनिर्माण क्षेत्र₹7.5 लाख से ₹10 लाख तक, योग्यता के अनुसार
सेवा/व्यापार₹3.5 लाख से ₹5 लाख तक, योग्यता के अनुसार
ब्याजसरकार द्वारा 100% ब्याज सब्सिडी
मार्जिन मनीऋण राशि का 10%, निर्धारित अधिकतम सीमा तक
आवेदनऑनलाइन
आवेदन पोर्टलराजस्थान सरकार का MYSY पोर्टल
आयु सीमा18–45 वर्ष
ऋण पुनर्भुगतानअधिकतम 5 वर्ष

ऊपर दी गई ऋण सीमाएं और आवेदन संबंधी जानकारी राजस्थान सरकार के आधिकारिक MYSY आवेदन पोर्टल से सत्यापित हैं।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का Latest Update

2026 में शुरू की गई इस योजना के लिए राजस्थान सरकार का ऑनलाइन आवेदन सिस्टम सक्रिय है। आधिकारिक आवेदन फॉर्म में आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय की प्रकृति, संभावित रोजगार संख्या, परियोजना लागत और प्रस्तावित ऋण राशि जैसी जानकारी मांगी जा रही है।

राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2026 में भी बताया गया है कि योजना का उद्देश्य 18–45 वर्ष के राजस्थान निवासी युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करना है तथा इसमें interest-free loans, margin money assistance और CGTMSE fee reimbursement जैसी सहायता का प्रावधान है।

इसलिए इस योजना को केवल “₹10 लाख का फ्री पैसा” समझना सही नहीं है। यह ऋण आधारित स्वरोजगार योजना है, जिसमें पात्र लाभार्थी को ऋण की राशि वापस करनी होती है।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana में कितना लोन मिलेगा?

लोन की अधिकतम सीमा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय के क्षेत्र पर निर्भर करती है। आधिकारिक आवेदन पोर्टल के अनुसार कुल ऋण राशि ₹10 लाख से अधिक नहीं हो सकती।

शैक्षणिक योग्यताविनिर्माण क्षेत्रसेवा/व्यापार क्षेत्र
8वीं से 12वीं तक₹7.50 लाख तक₹3.50 लाख तक
ITI/स्नातक या उससे अधिक₹10 लाख तक₹5 लाख तक

यहां ध्यान रखें कि ये अधिकतम ऋण सीमाएं हैं। वास्तविक ऋण राशि परियोजना की आवश्यकता, पात्रता और संबंधित वित्तीय संस्था की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। आधिकारिक पोर्टल में परियोजना लागत, स्वयं का अंशदान और आवश्यक ऋण राशि अलग-अलग दर्ज करनी होती है।

क्या Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana में लोन ब्याज मुक्त है?

हाँ। राजस्थान सरकार की योजना में पात्र लाभार्थियों के ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान बताया गया है। आर्थिक समीक्षा में भी योजना को interest-free loan सहायता के रूप में वर्णित किया गया है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि ऋण वापस नहीं करना होगा। मूल ऋण राशि का पुनर्भुगतान करना होगा।

आधिकारिक/योजना संबंधी उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऋण की अधिकतम repayment अवधि 5 वर्ष है और moratorium period 6 महीने तक हो सकता है।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana में मार्जिन मनी कितनी मिलेगी?

योजना में मार्जिन मनी का प्रावधान भी है।

श्रेणीमार्जिन मनी
8वीं–12वीं पासऋण राशि का 10%, अधिकतम ₹35,000
ITI/स्नातक या अधिकऋण राशि का 10%, अधिकतम ₹50,000

आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया में भी संबंधित ऋण श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार यही सीमाएं प्रदर्शित की जा रही हैं।

मार्जिन मनी को सीधे “हाथ में मिलने वाली नकद राशि” समझना सही नहीं है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार इसे निर्धारित तरीके से जमा/समायोजित किया जाता है और इसकी शर्तें योजना के नियमों से जुड़ी हैं।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana की पात्रता

योजना के लिए आवेदन करने से पहले इन प्रमुख शर्तों को समझना जरूरी है।

1. राजस्थान का निवासी होना जरूरी

आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।

2. आयु सीमा

आवेदन के समय उम्र 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधिकारिक पोर्टल में जन्मतिथि के साथ 18 से 45 वर्ष की सीमा स्पष्ट रूप से दी गई है।

3. शैक्षणिक योग्यता

ऋण की अधिकतम सीमा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार बदलती है। 8वीं से 12वीं तक की योग्यता तथा ITI/स्नातक या उससे अधिक योग्यता के लिए अलग ऋण सीमा निर्धारित है।

4. बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए

आवेदन में यह घोषणा करनी होती है कि आवेदक या संबंधित इकाई किसी वित्तीय संस्था की डिफॉल्टर नहीं है।

5. संस्थागत आवेदक

HUF, partnership firm, LLP, society, company और SHG जैसे संस्थागत आवेदकों के लिए भी आवेदन प्रणाली में प्रावधान है। ऐसे मामलों में पात्रता से संबंधित अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं।

किन कामों के लिए Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana का लोन लिया जा सकता है?

आधिकारिक आवेदन फॉर्म में आवेदक को प्रस्तावित व्यवसाय/गतिविधि, उद्यम का प्रकार और उद्यम की प्रकृति जैसी जानकारी देनी होती है। नया उद्यम तथा विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण दोनों प्रकार के उद्यमों के विकल्प आवेदन प्रणाली में मौजूद हैं।

इसलिए योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों में व्यवसाय, सेवा और विनिर्माण से संबंधित उद्यम शामिल हो सकते हैं। हालांकि, हर व्यवसाय अपने आप पात्र नहीं माना जाना चाहिए; आवेदन से पहले योजना की अपात्र गतिविधियों की सूची जरूर देखनी चाहिए।

किन कामों के लिए लोन नहीं मिलेगा?

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार कुछ गतिविधियों को योजना से बाहर रखा गया है। इनमें प्रतिबंधित उत्पाद/सेवाएं, कुछ खनन और रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां तथा गैर-लाभकारी संस्थाएं जैसे NGO/Trust शामिल हैं।

आवेदन के समय आवेदक को यह भी घोषणा करनी होती है कि प्रस्तावित परियोजना अपात्र गतिविधियों की सूची में शामिल नहीं है।

इसलिए किसी खास बिजनेस के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित गतिविधि की पात्रता जरूर जांचें।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

राजस्थान सरकार के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर वर्तमान में निम्न प्रमुख दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता दिखाई गई है:

  1. आवेदक की फोटो
  2. आधार कार्ड की प्रति
  3. राजस्थान का मूल निवास प्रमाणपत्र
  4. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र
  5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  6. संस्थागत आवेदक होने पर लागू स्वामित्व/योग्यता संबंधी दस्तावेज
  7. अन्य संबंधित दस्तावेज, यदि आवश्यक हों

आधिकारिक पोर्टल के अनुसार अपलोड की जाने वाली फाइल IMAGE/PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और प्रत्येक upload की अधिकतम file size 1 MB दी गई है।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana Online Apply कैसे करें?

इस योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। राजस्थान सरकार का आधिकारिक MYSY आवेदन पोर्टल सीधे आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराता है।

Step 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें

राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के MYSY आवेदन पोर्टल पर जाएं।

Step 2: सामान्य जानकारी भरें

आवेदन में जिला उद्योग केन्द्र, आवेदक का प्रकार, प्रस्तावित व्यवसाय/गतिविधि और उद्यम का प्रकार जैसी जानकारी भरनी होती है।

Step 3: अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें

नाम, जन्मतिथि, सामाजिक श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज करें।

Step 4: पता संबंधित जानकारी भरें

वर्तमान और स्थायी पता तथा प्रस्तावित कार्यस्थल की जानकारी भरें।

Step 5: प्रोजेक्ट की जानकारी दें

यह सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। इसमें परियोजना लागत, मशीनरी/उपकरण, कार्यशील पूंजी, स्वयं का अंशदान और आवश्यक ऋण राशि जैसी जानकारी भरनी होती है।

Step 6: बैंक/वित्तीय संस्था का चयन करें

आवेदन फॉर्म में बैंक, SIDBI या RFC जैसी वित्तीय संस्था का विकल्प उपलब्ध है।

Step 7: दस्तावेज अपलोड करें

फोटो, आधार, मूल निवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

Step 8: आवेदन की जांच करके Submit करें

Final submission से पहले सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांचें। गलत जानकारी देने से आवेदन और योजना के लाभ पर असर पड़ सकता है।

आवेदन के बाद क्या होगा?

आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाती है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया में जिला उद्योग केन्द्र और संबंधित वित्तीय संस्था की भूमिका होती है। अंतिम ऋण स्वीकृति बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा की जाती है।

आधिकारिक आवेदन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि आवेदन की विभिन्न stages पर SMS के माध्यम से जानकारी भेजी जा सकती है, इसलिए आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर सक्रिय रखना चाहिए।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana में लोन कब मिलेगा?

यह कहना सही नहीं होगा कि हर आवेदन को निश्चित दिनों में लोन मिल जाएगा।

आवेदन की जांच, परियोजना की व्यवहार्यता, पात्रता और बैंक/वित्तीय संस्था की स्वीकृति के बाद ही ऋण जारी होता है। अंतिम loan approval बैंक की जिम्मेदारी है।

इसलिए “आवेदन करते ही ₹10 लाख खाते में आ जाएंगे” जैसी बात गलत होगी।

क्या Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana में रोजगार भी मिलेगा?

यह योजना सरकारी नौकरी देने वाली योजना नहीं है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय/उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना है।

हालांकि, योजना के आवेदन फॉर्म में “संभावित रोजगार संख्या” भी दर्ज करनी होती है। इसका मतलब है कि प्रस्तावित व्यवसाय से पैदा होने वाले रोजगार की संभावना को आवेदन में बताया जाता है।

यानी योजना का उद्देश्य केवल आवेदक का स्वरोजगार नहीं, बल्कि नए उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना भी है।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana की खास बातें

इस योजना को दूसरी सामान्य loan schemes से अलग बनाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:

  • राजस्थान के 18–45 वर्ष के युवाओं को लक्ष्य किया गया है।
  • अधिकतम ₹10 लाख तक ऋण की सुविधा।
  • विनिर्माण क्षेत्र में अधिक ऋण सीमा।
  • पात्र ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी।
  • मार्जिन मनी सहायता।
  • नए उद्यम के साथ expansion/diversification/modernization के लिए भी आवेदन का प्रावधान।
  • ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
  • बैंक/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण स्वीकृति।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवेदन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana में आवेदन करते समय इन गलतियों से बचें

गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट न लगाएं

प्रोजेक्ट रिपोर्ट में व्यवसाय की वास्तविक लागत, मशीनरी, कार्यशील पूंजी और संभावित आय-व्यय का उचित विवरण होना चाहिए।

गलत जानकारी न भरें

आधिकारिक आवेदन में आवेदक को दी गई जानकारी की सत्यता और पात्रता की घोषणा करनी होती है।

बैंक की भूमिका समझें

उद्योग विभाग द्वारा आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद भी अंतिम loan sanction बैंक/वित्तीय संस्था से जुड़ा है।

किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें

राजस्थान सरकार के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर स्पष्ट निर्देश है कि आवेदन के लिए किसी मध्यस्थ की सहायता लेने से बचें। ई-मित्र को केवल आवेदन भरने की सुविधा के लिए अधिकृत किया गया है और उसे आवेदन स्वीकृत कराने का अधिकार नहीं है।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana की Official Website और Important Links

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana का आधिकारिक आवेदन पोर्टल:
MYSY Online Application – राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

राजस्थान SSO Portal:
Rajasthan SSO Portal

आवेदन करते समय केवल राजस्थान सरकार के official portal का इस्तेमाल करें।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana FAQs

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana क्या है?

यह राजस्थान सरकार की स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजना है, जिसके तहत पात्र युवाओं को व्यवसाय/सेवा और विनिर्माण गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana में कितना लोन मिलता है?

योग्यता और व्यवसाय के आधार पर सेवा/व्यापार के लिए ₹3.5 लाख या ₹5 लाख तक तथा विनिर्माण के लिए ₹7.5 लाख या ₹10 लाख तक ऋण मिल सकता है।

क्या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लोन ब्याज मुक्त है?

पात्र लाभार्थियों के लिए सरकार 100% ब्याज सब्सिडी देती है, जिसके कारण योजना के तहत ऋण ब्याज मुक्त हो सकता है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उम्र कितनी होनी चाहिए?

आवेदक की आयु आवेदन के समय 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

क्या 12वीं पास युवा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन कर सकता है?

हाँ, 8वीं से 12वीं तक की शैक्षणिक योग्यता वाले पात्र आवेदकों के लिए भी ऋण की अलग सीमा निर्धारित है।

क्या ITI या Graduate युवा ₹10 लाख तक लोन ले सकता है?

यदि प्रस्तावित उद्यम विनिर्माण क्षेत्र में आता है, तो ITI/स्नातक या उससे अधिक योग्यता वाले पात्र आवेदक के लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹10 लाख तक है। सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा ₹5 लाख है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

मुख्य रूप से फोटो, आधार, राजस्थान का मूल निवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता है।

क्या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का पैसा वापस करना होगा?

हाँ। यह loan है, direct grant नहीं। ऋण की मूल राशि का निर्धारित अवधि में पुनर्भुगतान करना होता है।

क्या आवेदन करने के बाद लोन मिलना निश्चित है?

नहीं। आवेदन की जांच और पात्रता के बाद संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अंतिम ऋण स्वीकृति की जाती है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन कहां करें?

आवेदन राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आधिकारिक MYSY ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण सूचना

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता, ऋण सीमा, ब्याज सब्सिडी, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया समय-समय पर सरकारी नियमों के अनुसार बदल सकती है। आवेदन करने से पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान नियमों और निर्देशों को अवश्य जांचें।

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