Ekal Nari Pension Yojana 2026: विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन, ऐसे करें आवेदन

राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें Ekal Nari Pension Yojana महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को हर महीने पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देना है, जिनके पास जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नियमित आय का स्रोत नहीं है। राजस्थान सरकार के Social Justice & Empowerment Department के अनुसार इस योजना में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हो सकती हैं।

Table of Contents

Ekal Nari Pension Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इसका लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं।

यह योजना महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर भी इसे Social Justice & Empowerment Department की योजना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

Ekal Nari Pension Yojana 2026 – मुख्य जानकारी

जानकारीविवरण
योजना का नामEkal Nari Pension Yojana
राज्यराजस्थान
विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लाभार्थीविधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं
न्यूनतम आयु18 वर्ष
योजना का उद्देश्यसामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा
आवेदन माध्यमई-मित्र / ऑनलाइन प्रक्रिया
प्रमुख पहचानजन आधार
भुगतानबैंक खाते के माध्यम से
आधिकारिक पोर्टलराजस्थान SJE / SJMS / जन सूचना पोर्टल

Ekal Nari Pension Yojana में कितनी राशि मिलती है?

इस योजना की पेंशन राशि समय-समय पर राजस्थान सरकार द्वारा संशोधित की जाती रही है। उदाहरण के लिए, राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,150 की थी। बाद में पेंशन राशि में आगे भी वृद्धि की गई।

महत्वपूर्ण: 2026 में पेंशन राशि से संबंधित नवीनतम आदेश/भुगतान राशि को आवेदन या लाभ की स्थिति जांचते समय राजस्थान सरकार के Social Justice & Empowerment Department/SJMS पोर्टल पर जरूर verify करें, क्योंकि उपलब्ध ऑनलाइन स्रोतों में अलग-अलग समय की संशोधित राशियां दिखाई देती हैं। विभाग की वेबसाइट पर इस योजना की पेंशन राशि बढ़ाने से संबंधित आधिकारिक आदेश भी उपलब्ध है।

Ekal Nari Pension Yojana की पात्रता

योजना के आधिकारिक उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य पात्रता इस प्रकार है:

  • आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • महिला विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता होनी चाहिए।
  • महिला राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो।
  • जीवन निर्वाह के लिए स्वयं की नियमित आय का पर्याप्त स्रोत नहीं होना चाहिए अथवा निर्धारित वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए।
  • आवेदक को योजना की अन्य निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

आय सीमा क्या है?

उपलब्ध आधिकारिक विभागीय पात्रता दस्तावेज में सामान्यतः आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹48,000 से कम होने की शर्त दी गई है।

कुछ विशेष श्रेणियों जैसे BPL/अंत्योदय परिवार, आशा कार्डधारी परिवार तथा कुछ निर्दिष्ट जनजातीय श्रेणियों के लिए आय संबंधी शर्त में छूट का प्रावधान भी दस्तावेज में बताया गया है।

आवेदन करने से पहले वर्तमान आय सीमा और छूट की शर्तें आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचें।

कौन-कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?

1. विधवा महिला

यदि महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है और वह योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करती है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।

2. तलाकशुदा महिला

कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इस पेंशन योजना का लाभ ले सकती है।

3. परित्यक्ता महिला

परित्यक्ता महिला भी योजना की पात्रता शर्तें पूरी होने पर आवेदन कर सकती है।

किन महिलाओं को लाभ नहीं मिल सकता?

सिर्फ विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता होना पर्याप्त नहीं है। आवेदक को योजना की अन्य शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।

उदाहरण के लिए, उपलब्ध विभागीय दस्तावेज में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि आवेदक स्वयं या उसका पुत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम में सेवारत/पेंशनर है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार महिला इस पेंशन के लिए पात्र नहीं हो सकती।

इसलिए आवेदन से पहले वर्तमान नियमों की जांच करना जरूरी है।

आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

राजस्थान Social Justice & Empowerment Department के दस्तावेज के अनुसार मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के आवेदन के लिए जन आधार पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है।

मुख्य रूप से निम्न जानकारी की आवश्यकता हो सकती है:

  • जन आधार
  • आधार नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय
  • वैवाहिक स्थिति
  • विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता स्थिति से संबंधित जानकारी
  • मोबाइल नंबर
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज, यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं

आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार जन आधार में आवेदक की वैवाहिक स्थिति विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता के रूप में दर्ज होना आवश्यक है।

Ekal Nari Pension Yojana में आवेदन कैसे करें?

राजस्थान सरकार के उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार आवेदक अपने जन आधार ID के माध्यम से ई-मित्र कियोस्क पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

आवेदन की सामान्य प्रक्रिया

  1. सबसे पहले नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाएं।
  2. अपना जन आधार विवरण उपलब्ध कराएं।
  3. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन करवाएं।
  4. आधार, बैंक खाता और परिवार की आय से संबंधित जानकारी जांचें।
  5. अपनी वैवाहिक स्थिति सही दर्ज करवाएं।
  6. आवश्यक दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध कराएं।
  7. आवेदन submit करवाएं।
  8. आवेदन की रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  9. बाद में आवेदन और पेंशन की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है।

क्या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

हां। आधिकारिक विभागीय दस्तावेज में इस योजना के लिए जन आधार ID के माध्यम से ई-मित्र कियोस्क द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है।

विभाग की वेबसाइट पर Apply Online/E-Services, SJMS Portal और SJMS Application Status जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

Ekal Nari Pension Yojana के लाभ

इस योजना के प्रमुख लाभ हैं:

  • पात्र महिलाओं को नियमित पेंशन सहायता।
  • विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा।
  • तलाकशुदा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा।
  • परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता।
  • पेंशन राशि बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा।
  • जन आधार आधारित आवेदन प्रक्रिया।
  • ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।

2026 में योजना की स्थिति

राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2026 में जारी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत करीब 19 लाख पेंशनर्स को अब तक लगभग ₹8,866 करोड़ की पेंशन राशि दी जा चुकी है।

इससे स्पष्ट है कि यह राजस्थान की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में शामिल है।

Ekal Nari Pension Yojana और विधवा पेंशन में अंतर

दोनों को एक जैसा समझना सही नहीं है।

Ekal Nari Pension Yojana राजस्थान राज्य सरकार की योजना है, जिसमें विधवा के साथ-साथ तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार शामिल किया जाता है।

वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित योजना है और इसकी पात्रता अलग हो सकती है। राजस्थान सरकार दोनों प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन करती है।

Ekal Nari Pension Yojana 2026 – FAQs

Ekal Nari Pension Yojana किस राज्य की योजना है?

यह राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है।

इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते वे अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करती हों।

आवेदन कहां किया जा सकता है?

आवेदक ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

क्या जन आधार जरूरी है?

हां, आधिकारिक विभागीय दस्तावेज के अनुसार आवेदन के लिए आवेदक की जन आधार ID और उसमें आवश्यक व्यक्तिगत, बैंक तथा आय संबंधी जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है।

क्या तलाकशुदा महिला को भी पेंशन मिलती है?

हां, तलाकशुदा महिला निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्र हो सकती है।

क्या परित्यक्ता महिला आवेदन कर सकती है?

हां, निर्धारित नियमों के अनुसार परित्यक्ता महिला भी इस योजना का लाभ ले सकती है।

महत्वपूर्ण लिंक

Official myScheme Page:
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना – myScheme

Rajasthan Social Justice & Empowerment Department:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान

Rajasthan Government Schemes Portal:
राजस्थान सरकार योजना पोर्टल

SJMS Portal:
Social Justice Management System

निष्कर्ष

Ekal Nari Pension Yojana राजस्थान की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाएं निर्धारित आय, निवास और अन्य शर्तों को पूरा करने पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन से पहले जन आधार में आधार, बैंक विवरण, परिवार की आय और वैवाहिक स्थिति सही अपडेट होना महत्वपूर्ण है। आवेदन ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। पेंशन राशि में समय-समय पर बदलाव होने के कारण वर्तमान राशि की पुष्टि आधिकारिक राजस्थान SJE/SJMS पोर्टल से करना बेहतर है।

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