Green House Yojana 2026: पॉलीहाउस बनाने पर 50% तक सब्सिडी, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन

अगर आप किसान हैं और कम जमीन में अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, तो ग्रीन हाउस योजना (Green House Scheme) आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ग्रीन हाउस यानी पॉलीहाउस बनवाने के लिए सरकारी अनुदान दिया जाता है। ग्रीन हाउस में तापमान, नमी और प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती की जा सकती है।

राजस्थान में ग्रीन हाउस निर्माण के लिए उद्यानिकी विभाग के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना के अंतर्गत भी संरक्षित खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस लेख में ग्रीन हाउस योजना की सब्सिडी, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।

Green House Yojana 2026: संक्षिप्त जानकारी

विवरणजानकारी
योजना का नामGreen House Yojana
दूसरा नामपॉलीहाउस योजना
संबंधित विभागकृषि एवं उद्यानिकी विभाग
केंद्र सरकार की योजनाMIDH
राज्यराजस्थान सहित अन्य राज्य
मुख्य उद्देश्यसंरक्षित खेती को बढ़ावा देना
लाभार्थीपात्र किसान
सहायता का प्रकारग्रीन हाउस निर्माण पर अनुदान
आवेदन माध्यमराज्य के कृषि/उद्यानिकी विभाग का पोर्टल

Green House Yojana क्या है?

ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना होती है, जिसमें पारदर्शी या विशेष आवरण की मदद से फसलों को बाहरी मौसम के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके अंदर तापमान, नमी और अन्य परिस्थितियों को नियंत्रित करके खेती की जाती है।

भारत सरकार की MIDH योजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस, पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल और अन्य संरक्षित खेती की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने, फसल की गुणवत्ता सुधारने और बेहतर बाजार मूल्य वाली फसलों का उत्पादन करने में सहायता देना है।

Green House Yojana में कितनी सब्सिडी मिलती है?

MIDH की वर्ष 2025 की परिचालन गाइडलाइन के अनुसार, पात्र ग्रीन हाउस संरचनाओं के निर्माण पर निर्धारित लागत का 50% तक अनुदान दिया जा सकता है।

प्राकृतिक वेंटिलेशन वाली ट्यूबलर/रेक्टैंगुलर संरचना के लिए निर्धारित लागत मानक इस प्रकार हैं:

ग्रीन हाउस का क्षेत्रफलनिर्धारित लागत मानकसहायता
500 वर्गमीटर तक₹1,200 प्रति वर्गमीटर50% तक
500 से अधिक और 1,008 वर्गमीटर तक₹1,050 प्रति वर्गमीटर50% तक
1,008 से अधिक और 2,500 वर्गमीटर तक₹1,000 प्रति वर्गमीटर50% तक

महत्वपूर्ण बातें:

  • सामान्य MIDH प्रावधान के अनुसार इस संरचना के लिए अधिकतम 2,500 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी तक सहायता का प्रावधान है।
  • वास्तविक अनुदान निर्धारित लागत, स्वीकृत क्षेत्र और विभागीय नियमों के अनुसार तय होगा।
  • ग्रीन हाउस निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करना जरूरी है।
  • यह लागत मानक वास्तविक निर्माण लागत या मिलने वाली अंतिम सब्सिडी की गारंटी नहीं है।

राजस्थान के किसानों के लिए विशेष जानकारी

राजस्थान के राज किसान साथी पोर्टल पर Green House Yojana के पेज पर सामान्य किसानों के लिए 50% और लघु, सीमांत, SC तथा ST किसानों के लिए 70% तक अनुदान का उल्लेख है। उस पेज पर अधिकतम 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है।

हालांकि, यह पेज 26 मार्च 2021 को अंतिम बार अपडेट किया गया था। इसलिए इसे 2026 की वर्तमान अनुदान दर या क्षेत्र सीमा की अंतिम पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए। आवेदन से पहले जिला उद्यानिकी विभाग से वर्तमान दर और पात्रता जरूर जांचें।

Green House Yojana के लाभ

इस योजना के माध्यम से किसानों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:

  • ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सरकारी अनुदान।
  • कम क्षेत्र में आधुनिक तरीके से खेती करने का अवसर।
  • सब्जियों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन।
  • मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों की सुरक्षा में सहायता।
  • फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार की संभावना।
  • ड्रिप और अन्य सिंचाई प्रणालियों के साथ आधुनिक खेती को बढ़ावा।
  • किसानों की आय के नए अवसर।

ग्रीन हाउस में कौन-कौन सी फसलें उगा सकते हैं?

ग्रीन हाउस में कई प्रकार की सब्जियों और फूलों की खेती की जा सकती है।

सब्जियां:

  • टमाटर
  • खीरा
  • शिमला मिर्च
  • मिर्च
  • पत्तेदार सब्जियां

फूल:

  • गुलाब
  • जरबेरा
  • कार्नेशन
  • लिलियम
  • ऑर्किड

फसल का चयन अपने क्षेत्र की जलवायु, बाजार की मांग और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए।

Green House Yojana के लिए पात्रता

ग्रीन हाउस निर्माण के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्तें लागू हो सकती हैं:

  • आवेदक किसान होना चाहिए।
  • खेती योग्य भूमि का स्वामित्व या योजना के अनुसार मान्य भूमि अधिकार होना चाहिए।
  • ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त सिंचाई स्रोत उपलब्ध होना चाहिए।
  • प्रस्तावित संरचना निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार होनी चाहिए।
  • आवेदक को विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा।
  • लघु, सीमांत, SC और ST श्रेणी के किसानों को अतिरिक्त लाभ तभी मिलेगा जब वर्तमान राज्य नियमों में इसका प्रावधान हो।

अंतिम पात्रता संबंधित राज्य के उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

Green House Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  1. आधार कार्ड।
  2. जन आधार कार्ड (राजस्थान के आवेदकों के लिए)।
  3. नवीनतम जमाबंदी या भूमि संबंधी दस्तावेज।
  4. बैंक खाते का विवरण।
  5. मोबाइल नंबर।
  6. मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट।
  7. सिंचाई स्रोत का प्रमाण।
  8. अनुमोदित फर्म का कोटेशन।
  9. पासपोर्ट साइज फोटो।
  10. जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय विभाग से प्राप्त करें।

Green House Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राजस्थान के किसान राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ग्रीन हाउस योजना की जानकारी और आवेदन सुविधा देख सकते हैं।

आवेदन की सामान्य प्रक्रिया:

  1. राज किसान साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. किसान लॉगिन या उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर जाएं।
  3. बागवानी विभाग की योजनाओं में ग्रीन हाउस विकल्प देखें।
  4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करके उसकी रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  7. विभाग द्वारा आवेदन और पात्रता की जांच की जाएगी।
  8. प्रशासनिक स्वीकृति या कार्यादेश मिलने के बाद ही ग्रीन हाउस का निर्माण शुरू करें।
  9. निर्माण पूरा होने के बाद विभागीय निरीक्षण और सत्यापन किया जाएगा।
  10. पात्रता और सत्यापन के बाद नियमानुसार अनुदान जारी किया जाएगा।

विशेष सावधानी: विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति या कार्यादेश मिलने से पहले ग्रीन हाउस का निर्माण शुरू न करें। ऐसा करने पर अनुदान मिलने में परेशानी हो सकती है।

Green House Yojana के आधिकारिक लिंक

योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए नीचे दिए गए सरकारी पोर्टल देखें:

Green House Yojana से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

1. Green House Yojana क्या है?

यह संरक्षित खेती को बढ़ावा देने वाली सरकारी सहायता व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को ग्रीन हाउस या पॉलीहाउस निर्माण के लिए अनुदान दिया जा सकता है।

2. ग्रीन हाउस बनाने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

MIDH 2025 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र ग्रीन हाउस संरचनाओं पर निर्धारित लागत का 50% तक अनुदान दिया जा सकता है।

3. क्या राजस्थान में किसानों को 70% सब्सिडी मिलती है?

राजस्थान राज किसान पोर्टल के पुराने पेज पर सामान्य किसानों के लिए 50% और लघु, सीमांत, SC तथा ST किसानों के लिए 70% अनुदान का उल्लेख है। लेकिन यह पेज 2021 में अपडेट हुआ था। वर्तमान दर की पुष्टि जिला उद्यानिकी विभाग से करें।

4. Green House Yojana में अधिकतम कितने क्षेत्र पर सब्सिडी मिलती है?

MIDH 2025 के सामान्य प्रावधान में प्राकृतिक वेंटिलेशन वाली ट्यूबलर संरचना के लिए अधिकतम 2,500 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी तक सहायता का उल्लेख है। राज्य की स्वीकृत योजना के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं।

5. क्या ग्रीन हाउस बनाने से पहले आवेदन करना जरूरी है?

हां। राजस्थान के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार ग्रीन हाउस का निर्माण विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति या कार्यादेश जारी होने के बाद ही शुरू करना चाहिए।

6. Green House Yojana में आवेदन कहां करें?

राजस्थान के किसान राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की सुविधा देख सकते हैं। दूसरे राज्यों के किसान अपने राज्य के उद्यानिकी विभाग से संपर्क करें।

7. ग्रीन हाउस में कौन-सी फसलें उगा सकते हैं?

ग्रीन हाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, गुलाब, जरबेरा और अन्य सब्जियों तथा फूलों की खेती की जा सकती है।

निष्कर्ष

Green House Yojana किसानों को आधुनिक और संरक्षित खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत पात्र किसानों को ग्रीन हाउस निर्माण पर निर्धारित लागत के अनुसार सरकारी अनुदान मिल सकता है।

यदि आप राजस्थान में पॉलीहाउस या ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं, तो राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की जानकारी प्राप्त करें और निर्माण शुरू करने से पहले उद्यानिकी विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति जरूर लें।

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