Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2026: बेटियों की शादी के लिए ₹71,000 तक सहायता, पात्रता और Online

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana) हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि परिवार शादी के खर्च का कुछ बोझ कम कर सकें और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो सके।

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग के अनुसार योजना के अंतर्गत अलग-अलग पात्र श्रेणियों के लिए ₹31,000, ₹51,000 और ₹71,000 तक शगुन राशि का प्रावधान है।

सितंबर 2026 की सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को ₹71,000, जबकि पात्र पिछड़ा वर्ग परिवारों तथा कुछ अन्य श्रेणियों में ₹51,000 तक सहायता दी जा रही है।


🔴 Latest Update 2026

हरियाणा सरकार ने सितंबर 2026 में Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

सरकारी जानकारी के अनुसार:

  • SC/DT/Tapriwas समुदाय के पात्र परिवारों को ₹71,000
  • पात्र BC परिवारों को ₹51,000
  • विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर पात्रता अनुसार ₹51,000
  • यदि नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं तो ₹51,000
  • कुछ अन्य पात्र श्रेणियों में ₹31,000 तक सहायता

का प्रावधान है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकरण आवश्यक है और आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होता है।


📌 Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2026 – Quick Information

जानकारीविवरण
योजना का नामMukhyamantri Vivah Shagun Yojana
राज्यहरियाणा
विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, SC/BC कल्याण एवं अंत्योदय विभाग
उद्देश्यबेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता
अधिकतम सहायता₹71,000 तक
सहायता राशिपात्रता के अनुसार ₹31,000 से ₹71,000
आवेदनOnline
आवेदन पोर्टलShaadi e-Disha
विवाह पंजीकरणआवश्यक
आवेदन की समय सीमाविवाह के 6 महीने के भीतर
लाभ का माध्यमनिर्धारित सरकारी प्रक्रिया/DBT
आधिकारिक आवेदनshaadi.edisha.gov.in

आधिकारिक विभागीय जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन Shaadi e-Disha Portal के माध्यम से किया जाता है।


💍 Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए चलाई जा रही सहायता योजना है।

इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहयोग देना है जो अपनी बेटी के विवाह का खर्च उठाने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं।

योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर:

💰 ₹31,000 से ₹71,000 तक

विवाह शगुन के रूप में सहायता उपलब्ध हो सकती है।

यह राशि सभी आवेदकों को समान रूप से नहीं मिलती, बल्कि आवेदक की श्रेणी और योजना में लागू पात्रता के आधार पर राशि निर्धारित होती है।


💰 Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana में कितने पैसे मिलते हैं?

योजना में मिलने वाली सहायता आवेदक की पात्र श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

🟢 ₹71,000 तक सहायता

हरियाणा सरकार की सितंबर 2026 की प्रेस रिलीज के अनुसार:

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के अवसर पर:

₹71,000

तक सहायता दी जा रही है।


🟢 ₹51,000 सहायता

कुछ पात्र श्रेणियों के लिए:

₹51,000

की सहायता का प्रावधान है।

इसमें सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार पात्र पिछड़ा वर्ग परिवार, विधवा/तलाकशुदा/अनाथ/बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह और पात्र दिव्यांग नवविवाहित दंपती जैसी श्रेणियां शामिल हैं।


🟢 ₹31,000 सहायता

योजना में कुछ अन्य पात्र श्रेणियों के लिए:

₹31,000

तक की सहायता भी निर्धारित है।

आधिकारिक योजना पेज पर खिलाड़ियों तथा कुछ अन्य पात्र श्रेणियों के लिए ₹31,000 का उल्लेख है।


👩‍👧 किन परिवारों को Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana का लाभ मिल सकता है?

आधिकारिक योजना विवरण में अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

इनमें प्रमुख रूप से:

  • अनुसूचित जाति परिवार
  • विमुक्त जाति/टपरीवास समुदाय
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
  • BPL परिवार
  • पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवार
  • विधवा/तलाकशुदा/बेसहारा महिलाओं से संबंधित पात्र मामले
  • अनाथ बालिका
  • महिला खिलाड़ी
  • पात्र दिव्यांग नवविवाहित दंपती
  • सामूहिक विवाह में शामिल पात्र परिवार

जैसी श्रेणियां शामिल हैं।

ध्यान दें: हर श्रेणी की आय, BPL स्थिति, विवाह और अन्य शर्तें अलग हो सकती हैं।


✅ Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Eligibility

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं।

1. हरियाणा का निवासी होना

योजना के लिए आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। सरकारी योजना दस्तावेजों में यह पात्रता शर्त दी गई है।

2. निर्धारित श्रेणी में होना

आवेदक को योजना में शामिल किसी पात्र श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

3. आय सीमा

कुछ श्रेणियों में परिवार की वार्षिक आय की सीमा लागू होती है।

वर्तमान सरकारी जानकारी में पात्र परिवारों के लिए ₹1.80 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है।

4. विवाह का पंजीकरण

योजना का लाभ लेने के लिए Marriage Registration Certificate महत्वपूर्ण है और आवेदन प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होती है।

5. निर्धारित समय में आवेदन

वर्तमान विभागीय पोर्टल के अनुसार आवेदन विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।


📄 Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय पात्रता के अनुसार निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:

  • Aadhaar Card
  • परिवार पहचान पत्र/Family ID
  • हरियाणा निवास प्रमाण
  • BPL प्रमाण/आय संबंधी प्रमाण
  • जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • दुल्हन की फोटो
  • वर-वधू से संबंधित आवश्यक दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • अन्य योजना-विशिष्ट दस्तावेज

महत्वपूर्ण: दस्तावेजों की सटीक सूची आपकी श्रेणी और आवेदन के समय पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार हो सकती है।


📝 Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Apply Online

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन Shaadi e-Disha Portal के माध्यम से किया जाता है। हरियाणा सरकार के RTS पेज पर भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन का माध्यम shaadi.edisha.gov.in दिया गया है।

Step 1 – Official Portal खोलें

सबसे पहले Shaadi e-Disha का आधिकारिक पोर्टल खोलें।

Step 2 – Registration/Login करें

आवश्यकतानुसार पोर्टल पर Registration या Login की प्रक्रिया पूरी करें।

Step 3 – मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चुनें

उपलब्ध योजनाओं में Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna का चयन करें।

Step 4 – Applicant Details भरें

नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी भरें।

Step 5 – विवाह की जानकारी दर्ज करें

विवाह की तारीख और विवाह से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

Step 6 – Documents Upload करें

पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

Step 7 – Marriage Registration Certificate लगाएं

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की जानकारी/कॉपी उपलब्ध कराएं।

Step 8 – Application Submit करें

सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन Submit करें और उपलब्ध होने पर आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।


⏰ आवेदन कब तक करना है?

यह योजना का बहुत महत्वपूर्ण नियम है।

वर्तमान आधिकारिक योजना पोर्टल के अनुसार:

विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आवेदन प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है।

हरियाणा सरकार के 2026 के प्रेस रिलीज में भी विवाह के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराने की आवश्यकता बताई गई है।

इसलिए विवाह के बाद आवेदन करने में देरी नहीं करनी चाहिए।


🏦 योजना की राशि कैसे मिलेगी?

पात्रता और आवेदन की जांच पूरी होने के बाद निर्धारित सहायता सरकारी प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थी को दी जाती है।

योजना की राशि और भुगतान का तरीका संबंधित श्रेणी तथा वर्तमान सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हो सकता है।

इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते की जानकारी सही भरना जरूरी है।


👩‍🦱 विधवा या तलाकशुदा महिला को भी मिल सकता है लाभ

योजना केवल बेटी के विवाह तक सीमित नहीं है।

सरकारी जानकारी के अनुसार विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी पात्रता की स्थिति में ₹51,000 की सहायता का प्रावधान है, बशर्ते योजना की निर्धारित शर्तें पूरी हों।


🏅 महिला खिलाड़ियों के लिए भी सहायता

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana में पात्र महिला खिलाड़ियों के लिए भी प्रावधान है।

आधिकारिक योजना पेज पर महिला खिलाड़ियों के लिए:

₹31,000

की सहायता का उल्लेख है।

यह लाभ निर्धारित खेल संबंधी पात्रता शर्तों के अधीन होगा।


♿ दिव्यांग नवविवाहित दंपती के लिए सहायता

योजना में दिव्यांग नवविवाहित दंपती के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

सरकारी जानकारी के अनुसार:

  • यदि दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हैं — ₹51,000
  • यदि पति या पत्नी में से एक दिव्यांग है — ₹31,000

की सहायता का प्रावधान बताया गया है।


👨‍👩‍👧 सामूहिक विवाह के लिए भी शगुन

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana में Mass Marriage के लिए भी प्रावधान है।

आधिकारिक योजना विवरण में सामूहिक विवाह के लिए ₹51,000 तक सहायता का उल्लेख है।

सामूहिक विवाह से संबंधित अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं।


💡 अगर पात्रता नहीं है तो क्या ₹1,100 मिल सकता है?

हरियाणा सरकार के योजना विवरण के अनुसार ऐसे दंपती जो योजना की ऊपर बताई गई पात्र श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन विवाह का पंजीकरण विवाह की तारीख से 30 दिनों के भीतर कराते हैं, उन्हें:

₹1,100 का शगुन + मिठाई का डिब्बा

दिए जाने का प्रावधान है।

यह ₹1,100 वाला प्रावधान सामान्यतः उन दंपतियों के लिए है जो योजना की मुख्य पात्रता श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।


⚠️ आवेदन के लिए जरूरी सावधानियां

1. विवाह पंजीकरण जरूर कराएं

Marriage Registration Certificate योजना के लिए महत्वपूर्ण है।

2. 6 महीने की समय सीमा न भूलें

वर्तमान आधिकारिक पोर्टल के अनुसार विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है।

3. गलत दस्तावेज अपलोड न करें

गलत या अधूरी जानकारी से आवेदन में समस्या हो सकती है।

4. बैंक विवरण सही भरें

बैंक खाता और अन्य वित्तीय जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।

5. केवल Official Portal का उपयोग करें

किसी अनजान वेबसाइट या एजेंट को OTP, बैंक PIN या अन्य संवेदनशील जानकारी न दें।


⭐ Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana की मुख्य विशेषताएं

💰 ₹71,000 तक आर्थिक सहायता

👧 बेटियों के विवाह में सरकारी सहयोग

🏠 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर फोकस

👩 विधवा/तलाकशुदा/बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रावधान

🏅 महिला खिलाड़ियों के लिए सहायता

दिव्यांग नवविवाहित दंपती के लिए सहायता

💍 सामूहिक विवाह के लिए भी प्रावधान

📱 Online Application की सुविधा

📜 Marriage Registration Certificate आवश्यक

विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदन


❓ Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana FAQ

1. Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana किस राज्य की योजना है?

यह हरियाणा सरकार की योजना है।

2. Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana में कितने रुपये मिलते हैं?

पात्रता के अनुसार ₹31,000 से ₹71,000 तक सहायता मिल सकती है।

3. ₹71,000 किसे मिलते हैं?

2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार पात्र SC, DT और Tapriwas समुदायों के परिवारों को बेटी के विवाह के लिए ₹71,000 की सहायता दी जा रही है।

4. क्या पिछड़े वर्ग की बेटी को भी शगुन मिलता है?

हां, पात्र पिछड़ा वर्ग परिवारों के लिए ₹51,000 की सहायता का उल्लेख 2026 की सरकारी प्रेस रिलीज में किया गया है।

5. आवेदन कब तक करना होता है?

वर्तमान आधिकारिक योजना पोर्टल के अनुसार विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन करना होता है।

6. क्या Marriage Certificate जरूरी है?

हां। योजना की वर्तमान ऑनलाइन प्रक्रिया में Marriage Registration Certificate अनिवार्य दस्तावेज के रूप में बताया गया है।

7. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन कहां करें?

आवेदन के लिए हरियाणा सरकार का Shaadi e-Disha Portal इस्तेमाल किया जाता है।

8. क्या महिला खिलाड़ी को भी शगुन मिलता है?

हां, आधिकारिक योजना विवरण में पात्र महिला खिलाड़ियों के लिए ₹31,000 सहायता का प्रावधान है।

9. क्या दिव्यांग दंपती को सहायता मिलती है?

हां। पात्रता के अनुसार दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने पर ₹51,000 और एक पति/पत्नी के दिव्यांग होने पर ₹31,000 की सहायता का प्रावधान है।

10. क्या योजना के लिए Offline आवेदन करना होगा?

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए Online Application स्वीकार किया जाता है। हरियाणा सरकार के RTS पेज पर Shaadi e-Disha को आवेदन माध्यम बताया गया है।


🟢 निष्कर्ष

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2026 हरियाणा सरकार की ऐसी योजना है जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान सरकारी जानकारी के अनुसार पात्रता के आधार पर ₹31,000 से ₹71,000 तक सहायता मिल सकती है।

विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, SC/DT/Tapriwas समुदायों, पात्र BC परिवारों, महिला खिलाड़ियों, विधवा/तलाकशुदा/बेसहारा महिलाओं तथा पात्र दिव्यांग नवविवाहित दंपतियों के लिए योजना में अलग-अलग प्रावधान हैं।

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो विवाह का पंजीकरण समय पर कराएं और विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर आधिकारिक Shaadi e-Disha Portal पर आवेदन करें।


🔗 IMPORTANT LINKS

Disclaimer: यह जानकारी हरियाणा सरकार के उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों और 2026 में उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। योजना की पात्रता, सहायता राशि, दस्तावेज और आवेदन नियम समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम नियम अवश्य जांचें।

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