दयालु योजना (DAYALU Yojana) हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) के माध्यम से संचालित की जाती है।
सितंबर 2026 में भी हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के लाभार्थी परिवारों को आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से जारी की है।
🔴 DAYALU Yojana क्या है?
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) हरियाणा सरकार की ऐसी योजना है, जिसके तहत पात्र परिवार के सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना के कारण 70% या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अचानक होने वाली गंभीर घटना के बाद सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
💰 DAYALU Yojana में कितनी सहायता मिलती है?
सहायता राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है:
| लाभार्थी की आयु | आर्थिक सहायता |
|---|---|
| 6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक | ₹1 लाख |
| 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक | ₹2 लाख |
| 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक | ₹3 लाख |
| 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक | ₹5 लाख |
| 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक | ₹3 लाख |
ये आयु-आधारित राशि हरियाणा सरकार की अधिसूचना में दी गई है।
महत्वपूर्ण: सहायता राशि घटना के समय लाभार्थी की आयु के अनुसार निर्धारित होती है।
✅ DAYALU Yojana 2026 की पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य रूप से निम्न शर्तें लागू हैं:
- आवेदक/लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- परिवार के पास Family ID / Parivar Pehchan Patra (PPP) होना आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए, जिसका सत्यापन संबंधित सरकारी डेटाबेस से किया जाता है।
- लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
- योजना में मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति शामिल है।
- स्थायी दिव्यांगता के लिए सरकारी प्रावधान के अनुसार 70% या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण आवश्यक है।
📝 DAYALU Yojana में आवेदन कैसे करें?
दयालु योजना के तहत दावा/Claim ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की आधिकारिक जानकारी के अनुसार लाभार्थी/क्लेमेंट को योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दावा प्रस्तुत करना होता है।
आवेदन के लिए सामान्य प्रक्रिया
- सबसे पहले दयालु योजना के Official Portal पर जाएं।
- मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता से संबंधित Claim विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन/Claim को Submit करें।
- आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद पात्रता के अनुसार सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।
नोट: ऑनलाइन आवेदन/Claim की प्रक्रिया घटना के प्रकार और संबंधित पोर्टल के वर्तमान निर्देशों के अनुसार हो सकती है।
📄 जरूरी दस्तावेज
दावे के समय आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे:
- Family ID / PPP
- लाभार्थी का आधार संबंधी विवरण
- बैंक खाते का विवरण
- मृत्यु प्रमाण पत्र — मृत्यु के मामले में
- दुर्घटना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज
- स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र — दिव्यांगता के मामले में
- अन्य संबंधित दस्तावेज
दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार ही मानें।
🏦 सहायता राशि कैसे मिलती है?
दयालु योजना के तहत स्वीकृत सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना की आधिकारिक जानकारी के अनुसार मृत्यु के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के तहत परिवार के पात्र सदस्य/हेड ऑफ फैमिली को तथा स्थायी दिव्यांगता के मामले में लाभार्थी को भुगतान किया जाता है।
📢 DAYALU Yojana की ताजा अपडेट 2026
हरियाणा सरकार द्वारा 10 सितंबर 2026 को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में ₹1,890.16 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर दयालु योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
इससे पहले 10 अगस्त 2026 को सरकार ने दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को ₹234.77 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की थी। सरकार के अनुसार उस भुगतान के साथ योजना के तहत कुल ₹3,152.48 करोड़ की सहायता 83,536 परिवारों को दी जा चुकी थी।
⚠️ दयालु और दयालु-2 योजना में अंतर
यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि DAYALU और DAYALU-2 एक ही योजना नहीं हैं।
DAYALU
मुख्य रूप से पात्र कम आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
DAYALU-2
यह DAYALU Yojana का विस्तारित संस्करण है और इसमें आवारा/पालतू कुत्ते के काटने तथा आवारा या अन्य पशुओं के हमले/दुर्घटना से मृत्यु, दिव्यांगता या निर्धारित चोट की स्थिति में सहायता का प्रावधान है। 2026 में हरियाणा सरकार की जिला-स्तरीय सूचनाओं में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और कई मामलों में घटना के 90 दिनों के भीतर आवेदन करने की जानकारी दी गई है।
इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते के काटने या पशु के हमले से नुकसान हुआ है, तो उसे केवल सामान्य DAYALU योजना की जानकारी के आधार पर आवेदन नहीं करना चाहिए, बल्कि DAYALU-2 के वर्तमान नियम देखने चाहिए।
❓ DAYALU Yojana 2026 FAQs
1. DAYALU Yojana किस राज्य की योजना है?
दयालु योजना हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है।
2. DAYALU Yojana में अधिकतम कितनी सहायता मिलती है?
वर्तमान आयु-आधारित प्रावधानों के अनुसार 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक की आयु में ₹5 लाख तक सहायता निर्धारित है।
3. क्या परिवार की आय सीमा है?
हाँ। योजना के नियमों के अनुसार परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
4. क्या Family ID जरूरी है?
हाँ, योजना के लिए PPP/Family ID पात्रता की महत्वपूर्ण शर्त है।
5. क्या DAYALU Yojana में स्थायी दिव्यांगता भी शामिल है?
हाँ। दुर्घटना के कारण निर्धारित मानदंड के अनुसार स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता का प्रावधान है।
6. DAYALU Yojana का संचालन कौन करता है?
योजना का कार्यान्वयन Haryana Parivar Suraksha Nyas (HPSN) द्वारा किया जाता है।
🔗 v के महत्वपूर्ण लिंक
Official Website – Haryana Parivar Suraksha Nyas:
Haryana Parivar Suraksha Nyas Official Website
DAYALU Scheme Details:
DAYALU योजना की आधिकारिक जानकारी
📌 निष्कर्ष
DAYALU Yojana 2026 हरियाणा के कम आय वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। परिवार के किसी पात्र सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता होने पर, आयु के आधार पर ₹1 लाख से ₹5 लाख तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है। आवेदन और पात्रता से जुड़ी अंतिम जानकारी के लिए हमेशा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के Official Portal पर उपलब्ध वर्तमान नियमों को ही मानें।
Disclaimer: योजना के नियम, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान संबंधी प्रावधान सरकार द्वारा समय-समय पर बदले जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम जानकारी अवश्य जांचें।
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