PM Kisan Maandhan Yojana 2026: किसानों को 60 साल की उम्र के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन, जानें पात्रता, अंशदान और आवेदन प्रक्रिया

अगर आप छोटे या सीमांत किसान हैं और अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, तो PM Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) आपके लिए महत्वपूर्ण सरकारी पेंशन योजना हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। योजना में किसान अपनी उम्र के अनुसार मासिक अंशदान करता है और केंद्र सरकार भी उसके बराबर अंशदान पेंशन फंड में करती है।

Table of Contents

PM Kisan Maandhan Yojana क्या है?

PM Kisan Maandhan Yojana (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana – PM-KMY) केंद्र सरकार की स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसे छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

यह योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। इसमें पात्र किसान 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें न्यूनतम ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।

PM Kisan Maandhan Yojana 2026 – मुख्य जानकारी

जानकारीविवरण
योजना का नामPM Kisan Maandhan Yojana
Short NamePM-KMY
योजना का प्रकारपेंशन / सामाजिक सुरक्षा योजना
शुरुआत12 सितंबर 2019
लाभार्थीछोटे एवं सीमांत किसान
प्रवेश आयु18 से 40 वर्ष
पेंशन शुरू60 वर्ष की आयु के बाद
न्यूनतम पेंशन₹3,000 प्रति माह
किसान का अंशदान₹55 से ₹200 प्रति माह
सरकारी अंशदानकिसान के बराबर
भूमि सीमाअधिकतम 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि
फंड मैनेजरLIC
आवेदनPM-KMY Portal / CSC

60 साल के बाद मिलेगी ₹3,000 की पेंशन

PM-KMY में शामिल पात्र किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यह योजना विशेष रूप से ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है जिन्हें वृद्धावस्था में नियमित आय की आवश्यकता हो सकती है।

किसान को कितना पैसा जमा करना होता है?

किसान का मासिक अंशदान उसकी योजना में शामिल होने की उम्र पर निर्भर करता है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार अंशदान ₹55 से ₹200 प्रति माह के बीच है।

केंद्र सरकार भी पात्र किसान द्वारा जमा किए गए अंशदान के बराबर राशि पेंशन फंड में योगदान करती है।

उम्र के अनुसार अंशदान

योजना में प्रवेश की उम्रमासिक किसान अंशदान
18 वर्ष₹55
19 वर्ष₹58
20 वर्ष₹61
21 वर्ष₹64
22 वर्ष₹68
23 वर्ष₹72
24 वर्ष₹76
25 वर्ष₹80
26 वर्ष₹85
27 वर्ष₹90
28 वर्ष₹95
29 वर्ष₹100
30 वर्ष₹105
31 वर्ष₹110
32 वर्ष₹120
33 वर्ष₹130
34 वर्ष₹140
35 वर्ष₹150
36 वर्ष₹160
37 वर्ष₹170
38 वर्ष₹180
39 वर्ष₹190
40 वर्ष₹200

नोट: अंशदान की राशि प्रवेश आयु के अनुसार निर्धारित होती है। आवेदन करते समय आधिकारिक पोर्टल/CSC पर लागू राशि की पुष्टि करें।

PM Kisan Maandhan Yojana की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य रूप से निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  1. आवेदक किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. किसान छोटा या सीमांत भूमि-धारक किसान होना चाहिए।
  3. खेती योग्य भूमि की सीमा 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए।
  4. पात्रता के लिए किसान का नाम संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में होना आवश्यक है।
  5. योजना में शामिल होने के बाद किसान को निर्धारित मासिक अंशदान देना होता है।
  6. पुरुष और महिला दोनों पात्र किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं, यदि वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

कौन किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं है?

कुछ श्रेणियों के किसान PM-KMY में शामिल नहीं हो सकते। इनमें अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं के कुछ लाभार्थी शामिल हैं, जैसे NPS, ESIC या EPFO से जुड़े व्यक्ति। PM-SYM और PM-LVM जैसी अन्य Maan-Dhan योजनाओं के लाभार्थियों के लिए भी exclusion criteria लागू हैं।

इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता आधिकारिक पोर्टल या CSC पर जांचना जरूरी है।

योजना में परिवार पेंशन का भी लाभ

यदि पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो निर्धारित शर्तों के अधीन उसके पति/पत्नी को पेंशन की 50% राशि यानी ₹1,500 प्रति माह तक की पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। यह लाभ केवल पति/पत्नी के लिए है और संबंधित शर्तें लागू होती हैं।

PM-KISAN की राशि से अंशदान

PM-KMY में पात्र छोटे और सीमांत किसान अपने PM-KISAN लाभ का उपयोग स्वैच्छिक रूप से PM-KMY अंशदान के लिए कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित enrolment-cum-auto-debit mandate प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिससे योगदान संबंधित बैंक खाते से ऑटो-डेबिट किया जा सके।

PM Kisan Maandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय सामान्यतः निम्न जानकारी/दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • IFSC/MICR कोड
  • मोबाइल नंबर
  • किसान और पति/पत्नी का नाम
  • जन्मतिथि
  • भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी

सटीक दस्तावेज और प्रक्रिया राज्य/पंजीकरण माध्यम के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन के समय आधिकारिक पोर्टल या CSC से पुष्टि करें।

PM-KMY में आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में नामांकन के लिए पात्र किसान नजदीकी Common Service Centre (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा नियुक्त PM-KISAN नोडल अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। सरकारी PIB जानकारी में PM-KMY के आधिकारिक वेब पोर्टल pmkmy.gov.in का भी उल्लेख किया गया है।

Online Apply करने का सामान्य तरीका

  1. PM-KMY के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. योजना और अपनी पात्रता की जानकारी देखें।
  3. आवश्यक किसान एवं बैंक संबंधी विवरण भरें।
  4. आधार और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  5. ऑटो-डेबिट/अंशदान संबंधी प्रक्रिया पूरी करें।
  6. आवेदन/नामांकन की रसीद सुरक्षित रखें।

यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो तो नजदीकी CSC केंद्र से सहायता ली जा सकती है।

PM-KMY की वर्तमान स्थिति 2026

सरकार द्वारा सितंबर 2026 में जारी जानकारी के अनुसार, 6 फरवरी 2026 तक PM-KMY में 24,96,252 किसान नामांकित थे। फरवरी 2026 तक योजना के कार्यान्वयन और outreach के लिए ₹540.66 करोड़ का उपयोग किए जाने की जानकारी भी PIB ने दी है।

PM Kisan Maandhan Yojana के प्रमुख लाभ

  • 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन
  • छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा
  • किसान और केंद्र सरकार दोनों का पेंशन फंड में अंशदान
  • कम उम्र में जुड़ने पर अपेक्षाकृत कम मासिक अंशदान
  • पात्रता शर्तों के अधीन पति/पत्नी के लिए पारिवारिक पेंशन
  • PM-KISAN लाभ से अंशदान करने का विकल्प
  • LIC योजना के पेंशन फंड का प्रबंधन करता है।

PM-KMY और PM-KISAN में अंतर

आधारPM-KMYPM-KISAN
उद्देश्यवृद्धावस्था पेंशनकिसान परिवार को आय सहायता
मुख्य लाभ60 वर्ष के बाद ₹3,000/माह पेंशन₹6,000 प्रति वर्ष
भुगतान का प्रकारपेंशनआय सहायता
अंशदानकिसान + सरकारकिसान से अंशदान नहीं
योजना का प्रकारस्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजनाकेंद्र सरकार की आय सहायता योजना

दोनों योजनाएं अलग-अलग उद्देश्यों के लिए हैं और उनकी पात्रता/बहिष्करण शर्तें भी अलग हैं।

PM Kisan Maandhan Yojana 2026 – FAQs

PM Kisan Maandhan Yojana में कितनी पेंशन मिलती है?

पात्र लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है।

PM-KMY में कौन आवेदन कर सकता है?

18 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र छोटे और सीमांत भूमि-धारक किसान, निर्धारित शर्तों के अधीन, इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

PM-KMY में हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ता है?

किसान का मासिक अंशदान उसकी प्रवेश आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 के बीच होता है।

क्या सरकार भी किसान के लिए पैसा जमा करती है?

हाँ। केंद्र सरकार पात्र किसान के अंशदान के बराबर राशि पेंशन फंड में योगदान करती है।

क्या महिला किसान भी PM-KMY का लाभ ले सकती हैं?

हाँ। पात्रता शर्तें पूरी करने वाली महिला किसान भी इस योजना में शामिल हो सकती हैं।

PM-KMY में आवेदन कहां करें?

पात्र किसान नजदीकी CSC केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। PM-KMY का आधिकारिक पोर्टल भी उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण लिंक

PM-KMY Official Website:
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का आधिकारिक पोर्टल

PM-KMY Official Scheme Page:
PM-KMY Scheme Details

PM-KISAN Official Website:
PM-KISAN आधिकारिक वेबसाइट

PM-KMY Operational Guidelines:
PM-KMY Operational Guidelines PDF

निष्कर्ष

PM Kisan Maandhan Yojana(PM-KMY) छोटे और सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली अंशदायी पेंशन योजना है। पात्र किसान 18 से 40 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़कर अपनी उम्र के अनुसार मासिक अंशदान कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें ₹3,000 प्रति माह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है।;k;'[;i

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